एएम नाथ l देहरा : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक होशियार सिंह की पेंशन से जुड़ी याचिका का निपटारा कर दिया है. अदालत ने यह फैसला विधानसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के बाद लिया है। सचिवालय ने बताया कि दो हफ्तों के भीतर पेंशन जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता होशियार सिंह की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनकी शिकायत का निस्तारण पहले ही हो चुका है, इसलिए अब याचिका को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
वहीं, विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में 20 सितंबर को विधानसभा सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों की प्रति प्रस्तुत की. इन निर्देशों में कहा गया था कि पूर्व विधायक के पक्ष में मासिक पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और आवश्यक दस्तावेजों की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
दो हफ्तों में पूरी होगी प्रक्रिया
अदालत को बताया गया कि पेंशन से जुड़ी औपचारिकताएं और कागजी कार्यवाही अब अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय से अनुमोदन मिलने के बाद पूरी होंगी. यह प्रक्रिया दो हफ्तों में समाप्त होने की उम्मीद है. इस आश्वासन के बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि अब कोई अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं है।
क्यों रुकी थी पेंशन?
पूर्व विधायक होशियार सिंह कांगड़ा जिले के देहरा से विधायक रहे हैं. उन्होंने ने आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनकी पेंशन रोक दी गई थी. उन्होंने अदालत में यह दलील दी कि यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया था और यह हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम 1971 का उल्लंघन है. होशियार सिंह ने यह भी साफ किया कि उनका इस्तीफा पूरी तरह स्वेच्छा से दिया गया था, इसलिए उनकी पेंशन रोकना नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से गलत है।
सरकार बदले की भावना से काम कर रही- होशियार सिंह
फोन पर बातचीत में पूर्व विधायक ने कहा, ‘मेरा इस्तीफा पूरी तरह से स्वेच्छा से दिया गया था. ऐसे में पेंशन रोकना नैतिक और कानूनी दोनों ही स्तर पर गलत है. सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है.’ उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके साथ अन्य 8 पूर्व विधायकों की पेंशन बहाली का रास्ता भी अब साफ हो गया है।
