खाने पीने वाले खाद्य पदार्थों के 11 सैंपल लिए : जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006

by

हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य
होशियारपुर, 28 अप्रैल:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने आज होशियारपुर में चैकिंग के दौरान 5 स्थानों से खाद्य पदार्थों के 11 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आज समीर बेकर्स से चाकलेट पेस्ट्री, पाइनापल पेस्ट्री, बटर स्काच पेस्ट्री, एपीक्योर से तैयार हुई दाल व मंचूरियन, बर्गर ईरा से मिक्स सैंडविच, आलू टिक्की बर्गर, हंगरी हाल्ट से मिक्स वैज पिज्जा, वनीला शेक, द हैवमोर बाइट से बटर स्काच शेक, वाइट सास पास्ता का सैंपल लिया। उन्होंने कहा कि यह सारे सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने कहा कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

जन मंच मुबारिकरपुर में सोमभद्रा उत्पादों का स्टॉल

ऊना। ज़िला ऊना के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को वर्ष 2021 में सोमभद्रा ब्रांड के अंतर्गत बेहतर पैकिंग और लेबलिंग की सुविधा दी गई है । आज जन मंच...
article-image
हिमाचल प्रदेश

खड़ामुख- होली-नयाग्रां सड़क के तहत आरडी 0-280 से 0-620 में निर्धारित समय के दौरान बंद रहेगा वाहनों का परिचालन

अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी अमित मैहरा ने जारी किए आदेश सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तथा दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक बंद रहेगी सड़कआ, पातकालीन सेवा वाहनों को आवागमन की...
article-image
पंजाब

61वा ऑल इंडिया प्रिंसिपल हरभजन सिंह फुटबॉल टूर्नामेंट धूमधाम से शुरू हुआ : खालसा कालेज, दिल्ली एफसी दिल्ली व सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माहिलपुर ने ने पहले दिन की जीत दर्ज

माहिलपुर , 15 फ़रवरी : कुलवंत सिंह संघा प्रधान प्रिंसिपल हरभजन सिंह सपोर्टिंग क्लब माहिलपुर व प्रवासी भारतीयों और माहिलपुर इलाके के खेलप्रेमियों के सहयोग से 61वा ऑल इंडिया प्रिंसिपल हरभजन सिंह मेमोरियल फुटबॉल...
article-image
पंजाब , राष्ट्रीय

बाल्कन ओपन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप – 6-7 सितंबर 2025, बेलग्रेड, सर्बिया में संपन्न

बेलग्रेड/ सर्बिया/दलजीत अजनोहा ;  द्रोणाचार्य भूपेंद्र धवन के शिष्य गुरदित सिंह ने बाल्कन ओपन क्लासिक एंड इक्विप्ड (बेंच प्रेस/स्क्वाट/डेडलिफ्ट) चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ पावरलिफ्टर बनकर एक बार फिर इतिहास रच दिया। इससे पहले, 2024 में,...
Translate »
error: Content is protected !!