गैंगस्टर बिश्नोई जेल इंटरव्यू मामला: हाईकोर्ट ने ADGP जेल को किया तलब, 14 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

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चंडीगढ़ : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू मामले पर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की डबल बेंच जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह ने पहले भी असंतुष्टि जाहिर की थी और स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवला के कातिल का टीवी इंटरव्यू कैसे हुआ जब की वो पंजाब की बठिंडा जेल में बंद था। 29 मार्च 2023 को एसआईटी का गठन हुआ जिसमें एडीजीपी जेल और एडिशनल डीजीपी शामिल है। हाईकोर्ट ने पूछा था की जांच कहां तक पहुंची और क्या कार्रवाई हुई। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी हाईकोर्ट सख्त नजर आया। मोबाइल इस्तेमाल की रोक पर क्या कर रहे और एक्सटॉरशन कॉल आ रहे हैं।

बिश्नोई के टीवी इंटरव्यू पर हाईकोर्ट ने फिर से पूछा सवाल कि इतना समय क्यों लग रहा है। सरकारी वकील का कहना है की बिश्नोई को एक जेल से दूसरे जेलों में रिमांड पर भेजा गया उसी समय इंटरव्यू हुआ। एडीजीपी जेल को हाईकोर्ट ने तलब किया। पंजाब सरकार ने डेढ़ महीने का समय मांगा। सुनवाई के दौरान पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल की धमकी का भी जिक्र हुआ। हाईकोर्ट ने जताई चिंता की कैसे ये लोग जेलों में बैठकर एक्सटॉक्स्शन कॉल्स करते हैं। जेल में बंद बिश्नोई अभी भी जेल से धमका रहा है। 8 महीने में भी कोई कारवाई नहीं हुआ। अभी तक ये पता नहीं चला की ये इंटरव्यू कब और कहां रिकॉर्ड हुआ।

हाईकोर्ट ने एडीजीपी जेल से एफिडेविट मांगा की जेलों में मोबाइल फोन कैसे पहुंच रहे और फोन की स्मगलिंग जेलों में कैसे पहुंच रहे हैं। गैंगस्टर बिश्नोई का दूसरा टीवी इंटरव्यू कब और किस जगह हुआ। गैंगस्टर बिश्नोई का इंटरव्यू 29 मार्च को रिकॉर्ड हुआ। अभी तक एसआईटी ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी और एडीजीपी जेल को हाईकोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा की अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर स्टेट सिस्टम ठीक नहीं करेगी तो हाईकोर्ट करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

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