गगरेट : चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत अपमानजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ सकता है। जिसके चलते चुनाव आयोग की सिफारिश पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध पुलिस थाना में मामला दर्ज किया जा सकता है। यह जानकारी सहायक चुनाव अधिकारी कम एसडीएम गगरेट सौमिल गौतम ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि अब कोई भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी किसी भी निजी भवन पर भी लिखित सहमति के बिना कोई पोस्टर, झंडा या फ्लेक्स नहीं लगा सकता। चुनावी सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से करीब 48 घंटे पहले इनके आयोजन की मंजूरी जरूरी है। बिना अनुमति कोई भी सभा या कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान एसडीएम कार्यालय से 100 मीटर के अंदर प्रत्याशी के साथ तीन गाड़ियां आ सकती हैं। जबकि नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी के साथ चुनाव अधिकारी के पास चार लोग ही आ सकते हैं। उन्हिनो कहा कि चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत अब सी विजिल एप पर भी की जा सकती है। इस पर शिकायत मिलते ही इस पर 100 मिनट के अंदर ही रिस्पंस किया जाएगा। उन्हीनो ने बताया कि अंबोटा में गगरेट निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना होगी। चुनावों के मद्देनजर तीन उड़नदस्ते टीम, तीन स्टेटिकल सर्विलेंस टीम और तीन वीडियो सर्विलांस टीम भी तैनात की गई हैं। इस बार विधानसभा क्षेत्र गगरेट के होने वाले चुनाव की मतगणना भी गगरेट में ही होगी।