होशियारपुर, 20 फरवरी:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर ने आज बस स्टैंड होशियारपुर, सैंचुरी प्लाईवुड की कैंटीन व भीखोवाल की स्वीट शॉप से खाद्य पदार्थों के 12 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आज होशियारपुर बस स्टैंड पर जी.एम रोडवेज जतिंदर कुमार व रोडवेज के अन्य स्टाफ सदस्यों की मौजूदगी में फूड स्टालों को चैक किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान फूड स्टालों से बड़ी संख्या में एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक जब्त कर नष्ट करवाई गई। उन्होंने कहा कि इस स्टालों में सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में रोडवेज अधिकारियों के अलावा फूड स्टालों के ठेकेदारों को हिदायत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर एक्सपायरी डेट का सामान बेचे जाने संबंधी उन्हें काफी शिकायतें मिली थी, जिस संबंध में उन्होंने आज चैकिंग की है। उन्होंने बताया कि बस स्टंैंड पर राधा कृष्ण कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक, पैटी व स्प्रींग रोल, दुकान नंबर 9 से वैज सैंडविच, दुकान नंबर 10 से ब्रैड पकौड़ा, दुकान नंबर तीन से समोसा, सैंचुरी प्लाईवुड दोलोवाल की कैंटीन से दही, दूध, बेसन, बर्फी, रायल स्वीट शाप भीखोवाल से गुलाब जामुन, बर्फी व पेस्ट्री के सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि यह सारे सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने कहा कि बस स्टैंड पर चैकिंग के दौरान पाया गया कि किसी भी फूड बिजनेस आपरेटर के पास रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने या लाइसेंस लेने संबंधी हिदायत दे दी गई है। अगर इन्होंने नियमों का पालन न किया तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।
फूड स्टालों सहित अन्य स्थानों से लिए खाद्य पदार्थों के 12 सैंपल : बस स्टैंड पर पर बड़ी मात्रा में एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक जब्त कर करवाई नष्ट
Feb 20, 2023