मंडी की जिला खेल अधिकारी “निलंबित”, “स्विमिंग पूल” मामले में लापरवाही का आरोप

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एएम नाथ। मंडी : युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने मंडी जिला की खेल अधिकारी को स्विमिंग पूल मामले में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

विभाग के निदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जांच रिपोर्ट से असंतुष्टि और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के चलते यह कदम उठाया गया है। निलंबन के पश्चात अधिकारी का मुख्यालय शिमला तय किया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि में मंडी में संचालित सरकारी स्विमिंग पूल को अत्यंत कम दरों पर निजी हाथों को सौंपने का आरोप है।
इस संदर्भ में विभाग ने जांच के आदेश जारी किए थे और जिम्मेदारी जिला खेल अधिकारी को सौंपी गई थी। परंतु जांच की रिपोर्ट से न तो विभागीय अधिकारी संतुष्ट हुए और न ही उसमें पारदर्शिता का पालन हुआ।
साथ ही, यह भी सामने आया है कि अधिकारी ने विभागीय निर्देशों की अवहेलना की।
इस प्रकरण पर खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा, “मंडी की जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
इतने कम दामों पर सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में देना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे विभाग और सरकार को वित्तीय क्षति भी हुई है। यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विभाग इस मामले में कठोर कदम उठाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो कानूनी रास्ता भी अपनाया जाएगा।”
इस कार्रवाई के बाद मंडी जिला खेल अधिकारी कार्यालय में सन्नाटा पसर गया है और कर्मचारी भी इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं।
विभाग की ओर से संकेत मिले हैं कि आगे भी इस मामले से जुड़े अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

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