मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार दोषी ममता सरकार को तुरंत बर्खास्त करे केंद्र सरकार : तीक्ष्ण सूद

by

होशियारपुर/दलजीत अजनोहा : पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया हैं कि वक्फ एक्ट में संशोधन का लोकसभा और राज्य सभा में त्रिणमूल कांगेस तथा पुरे इंडी गठबंधन द्वारा जबरदस्त विरोध करने के बाद जो वक्फ एक्ट संशोधन बिल दोनों सदनों में भारी बहुमत से पास हुआ हैं। वह त्रिणमूल कांग्रेस तथा इंडी गठबंधन के गले नहीं उतर रहा हैं। उनके उकसावे के कारण कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं, परन्तु पशचिमी बंगाल के मुर्शीदाबाद में बहुत से हिन्दूयों के घरों को तोड़ा-फोड़ा गया है। यह आग लगाई गई तथा बहुत से हिन्दू परिवारों को मौत के घाट उतारा गया वह अमानवीय दृश्य कांग्रेस द्वारा करवाए गए 1984 के नरसंहार याद ताजा करवा रहा हैं। पशचिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी की देश विरोधी गतिविधियों का लाभ उठा कर बंगलादेशी जिहादियों व आतंकी संगठनों ने अराजकता तथा हिन्दू ,मुसलिम बयमनस्य बढ़ाने के लिए मुर्शीदाबाद में कारवाई की है , जिसके सबूत भी मिल चुके है। निश्चित तौर पर श्रीमती ममता बेनर्जी के साथ साठ-गांठ करके ही आतंकी अपनी गतिविधियां चला रहे हैं , श्री सूद के साथ उपस्थित भाजपा नेताओं विजय पठानिया, यशपाल शर्मा, राज कुमार ने मुर्शीदाबाद में श्रीमती ममता बेनर्जी की शैह पर हिन्दुओं पर करवाये गए अत्याचारों पर गहरी सवेंदना तथा दुःख प्रकट किया उन्होंने कहा हैं कि बंगलादेश में भी हिन्दू सुरक्षति नहीं हैं तथा उनके साथ भी अमानवीय अत्याचार हो रहें हैं। उन्होंने मानवाधिकारवादियों तथा कांग्रेस समेत उन सभी लोगों को कटघरे में खड़े करते हुए पुछा हैं कि क्या पशचिमी बंगाल व बंगला देश में रह रहे हिन्दूओं के भी कोई मानवाधिकार हैंउन्होंने कहा कि ? कांग्रेसी नेताओं की इस मामले में चुपी उनकी गिरी हुई राजनीतिक सोच का परिणाम हैं जो कि सिर्फ वोट बैंक के खातिर ही राजनीति करती आई हैं।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

महिला एसएचओ 10 हजार रिश्वत लेते काबू : वुमन सैल की विजिलेंस टीम ने

फिरोजपुर। फिरोजपुर में विजिलेंस टीम ने वुमन सैल की एक महिला एसएचओ को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए काबू किया है। आरोपी महिला एसएचओ ने पीड़ित व्यक्ति की बेटी के साथ बदसलूकी करने...
article-image
पंजाब

दुकान या संस्थान का नाम ऊपर की ओर पंजाबी भाषा में लिखा होना जरूरी : 1000 रुपये का जुर्माना और उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर 2000 रुपये का लगाया जाएगा जुर्माना

 होशियारपुर, 18 जनवरी:   राज्य सरकार द्वारा मातृभाषा को उचित सम्मान देने के लिए श्रम विभाग का अधिनियम पंजाब राज्य दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियम-2023 अस्तित्व में लाया गया है। यह अधिनियम पंजाब...
article-image
पंजाब

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलए नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया के बारे में दी गई जानकारी

होशियारपुर, 22 फरवरी: डिप्टी कमिश्नर-कम-ज़िला निर्वाचन अधिकारी कोमल मित्तल के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने आज ज़िला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में बूथ लेवल...
Translate »
error: Content is protected !!