ऊना फरवरीः 10 मार्च 2022 से मैड़ी स्थित बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के लिए मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं के हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करने वाले वाहन मालिकों पर जिला ऊना के सभी प्रवेश द्वारों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और श्रद्धालुओं को मालवाहक वाहनों में आगे नहीं जाने दिया जाएगा।
जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने कहा कि पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर भारत के अन्य राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु ट्रकों, ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों तथा ट्रालों में सवार होकर बाबा बड़भाग सिंह मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन उन्हें जिला ऊना की सीमा से आगे मालवाहक वाहनों में नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती अंतर्राज्यीय बैरियर पर की जाएगी। डीसी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए बसों में यात्रा करें और मालवाहक वाहनों में आने से बचें।
उपायुक्त ने कहा कि डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में 10 से 21 मार्च तक होली मेला मनाया जाएगा, जिसके लिए एडीसी ऊना को मेला अधिकारी तथा एसडीएम अंब को अतिरिक्त मेला अधिकारी, जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मेला पुलिस अधिकारी व डीएसपी अंब को सहायक मेला पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान झंडे की रस्म 18 मार्च को होगी तथा प्रसाद 20 मार्च की मध्यरात्रि 2 बजे वितरित किया जाएगा।
जिलाधीश ने कहा कि सभी श्रद्धालु कोविड नियमों की अनुपालना भी सुनिश्चित करें तथा पॉलीथीन का प्रयोग न करें।
मैड़ी स्थित बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के लिए मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं के आने पर रहेगी रोकः डीसी
Feb 23, 2022