राज्यसभा चुनाव मामले में हर्ष महाजन को बड़ी राहत : हाईकोर्ट ने खारिज की अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका

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एएम नाथ। शिमला : राज्यसभा चुनाव से जुड़े बहुचर्चित मामले में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रख्यात अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

मामला राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से गवाहों की आवश्यकता तथा जिरह की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई गई थी। याचिका में अदालत से इस प्रक्रिया को लेकर हस्तक्षेप की मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को अस्वीकार कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी और ट्रायल प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। इसे हर्ष महाजन पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत माना जा रहा है।
हर्ष महाजन के अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि अदालत ने तथ्यों और कानूनी पक्षों को देखते हुए याचिका को खारिज किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामले में आगे की सुनवाई सामान्य रूप से जारी रहेगी।
इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव से जुड़े इस मामले पर पहले से ही सियासी सरगर्मियां बनी हुई थीं और अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद दोनों पक्षों की निगाहें आगामी कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।

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