होशियारपुर, 24 दिसंबर:
विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई व रोजगार संबंधी हो रही धोखाधड़ी संबंधी शिकायत दर्ज करवाने के लिए पंजाब सरकार की ओर से पंजाब प्रीवैंशन आफ ह्वयूमन स्मगलिंग एक्ट-2012, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2014 के माध्यम से जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो होशियारपुर को नोडल प्वाइंट बनाया गया है।
जिला रोजगार सृजन, कौशल विकास व प्रशिक्षण अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि रोजगार ब्यूरो में रजिस्टर्ड व अन रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि विदेश यात्रा को लेकर धोखे का शिकार हुआ, कोई भी व्यक्ति अपनी लिखित शिकायत नोडल प्वाइंट जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो होशियारपुर, सरकारी आई.टी.आई. कांप्लेक्स, मल्टी स्किल डेवलेपमेंट ईमारत, पहली मंजिल में किसी भी कामकाज वाले दिन सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक अपने योग्य पहचान पत्र व दस्तावेजों के माध्यम से दर्ज करवा सकता है। उन्होंने बताया कि शिकायतों में योग्य दस्तावेज लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी बिना लाइसेंस, अवधि पूरी कर चुका या अन रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट, नोडल प्वाइंट के ध्यान में आता है तो उसके खिलाफ डिप्टी कमिश्नर व पुलिस विभाग की ओर से तुरंत कार्रवाई के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद ट्रैवल एजेंट की सूचना तुरंत जिला प्रशासन की वैबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि इस संबंधी अन्यों को भी जागरुक किया जा सके।
विदेश यात्रा संबंधी शिकायतों के लिए जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो बना नोडल प्वाइंट: गुरमेल सिंह
Dec 24, 2021