जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन के आदेश, 14 नवंबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध; कंबाइनों पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य
होशियारपुर, 16 सितंबर। धान कटाई सीजन के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने जिले में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन मशीनों से धान की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 14 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि रात के समय ओस पड़ने से धान में नमी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में कटाई करने पर धान में निर्धारित मानकों से अधिक नमी आ सकती है, जिससे मंडियों में खरीद के दौरान किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पराली जलाने पर भी रोक
उन्होंने किसानों से धान की कटाई के बाद पराली और फसल अवशेष को किसी भी परिस्थिति में आग न लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मिट्टी के उपयोगी जैविक तत्व नष्ट होते हैं तथा आसपास की फसल, गांव और सड़क किनारे आग फैलने का खतरा भी बना रहता है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सड़क किनारे फसल अवशेष जलाने से धुएं के कारण यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है।
कंबाइन पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी
पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से कंबाइन मालिकों को पहले ही धान कटाई के दौरान मशीनों पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिले में बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगी कोई भी कंबाइन धान की कटाई नहीं कर सकेगी।
प्रशासन ने किसानों और कंबाइन मालिकों से निर्धारित समय और नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि धान की खरीद प्रक्रिया सुचारू रहे और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
