चंडीगढ़ : किसान आंदोलन के दौरान 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के साथ टकराव में मारे गए प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आज हुई सुनवाई के दौरान एफएसएल रिपोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक किसान शुभकरण सिंह की मौत शॉटगन से हुई थी लेकिन पुलिस के पास शॉटगन नहीं होती।
इसके आगे हाई कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि गोली किसानों की तरफ से चली थी, जिससे शुभकरण की मौत हुई। गौरतलब है कि किसानों ने आरोप लगाया था कि शुभकरण की मौत पंजाब में हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली लगने से हुई है।
उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक की जानी चाहिए : जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने किसान यूनियन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस को संबोधित करते हुए कहा कि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार सिंह की मौत शॉटगन से हुई थी। इससे पता चलता है कि गोली आपके ही आदमी ने मारी थी और आप लोगों ने इस पर इतना हंगामा मचाया। हाई कोर्ट ने कहा कि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक की जानी चाहिए ताकि पता चल सके कि शॉटगन किसके पास थी। हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए अब एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को नामित किया है। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग और अन्य पहलुओं पर समिति की रिपोर्ट का इंतजार है।