पंजाब सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत राज्य के किसानों को 20,000 सोलर पंप सेट दिए जाएंगे. किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा और उन्हें पंप सेट पर सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी। इस स्कीम के तहत किसान 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पंजाब सरकार ने प्रदेश के चयनित क्षेत्रों में के लिए ही सोलर पंप के आवेदकों का चयन किया जाएगा। दरअसल, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (पेडा) ने राज्य के 12 जिलों के 37 ब्लॉकों की पहचान की है, जहां भूजल का स्तर सुरक्षित है। इन जिलों में बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, मानसा, एसबीएस नगर, पठानकोट, पटियाला, रोपड़ और एसएएस नगर शामिल हैं। इन सुरक्षित ब्लॉकों के किसान बिना किसी अतिरिक्त शर्त के स्कीम के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सोलर पंप पर किसे कितनी सब्सिडी : योजना के तहत किसानों को चार प्रकार के सोलर पंप सेट के विकल्प दिए गए हैं, जिनमें 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, और 10 एचपी शामिल हैं। 3 एचपी पंप की कीमत करीब 2.9 लाख रुपये, 5 एचपी की 3.3 लाख रुपये, 7.5 एचपी की 4.15 लाख रुपये, और 10 एचपी पंप की कीमत 5.57 लाख रुपये है। पंजाब सरकार सामान्य श्रेणी के किसानों को 60 फीसदी और अनुसूचित जाति (एससी) के किसानों को 80 फीसदी तक की सब्सिडी देगी। अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2000 सोलर पंप और ग्राम पंचायतों के लिए 3000 पंप आरक्षित किए गए हैं। इन पंपों का आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।
पंजाब सरकार इस स्कीम के जरिए डार्क जोन क्षेत्रों में इन पंपों को प्राथमिकता दी जाएगी। खासतौर पर उन किसानों को पंप मिलेंगे जिनकी मोटरों पर पहले से माइक्रो इरीगेशन सिस्टम (ड्रिप या स्प्रिंकलर) लगा हुआ है। इसके अलावा, जिन किसानों या पंचायतों के पास पानी निकालने के लिए डीजल पंप हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
बता दें कि किसानों के पास पहले से पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के बिजली कनेक्शन हैं या उनके नाम पर सोलर पंप पहले से लगे हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। किसान इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.pmkusum.peda.gov.in पर जा सकते हैं।