गगरेट । विधानसभा चुनाव के दौरान अभयपुर गांव में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। क्योंकि पुलिस की ओर से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर में भाजपा विधायक के पीए, पीएसओ सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती धारा- 326 भी जोड़ दी गई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बता दें कि मतदान की पूर्व रात्रि अभयपुर में मारपीट के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया था। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में कई वाहन तोड़ डाले थे, जबकि दोनों पक्षों के कुछ लोग भी घायल हुए थे। भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा व उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया था, जबकि कांग्रेस की ओर से विधायक राजेश ठाकुर के पीए, पीएसओ व अन्य के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाया था। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी। उधर, डीएसपी डॉ. वसुधा सूद ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक मामले में एक धारा जोड़ी गई हैं। मामले का अन्वेषण जारी है।
भाजपा विधायक के पीए, पीएसओ सहित भाजपा वर्करों पर लगी धारा- 326
Nov 23, 2022