20 करोड़ लोन का फर्जीवाड़ा : बैंस की जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची सरकार

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एएम नाथ। शिमला : 20 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं कर रहा है।
सरकार ने मौखिक तौर पर अदालत से आरोपी युद्ध सिंह बैंस की जमानत को रद्द करने की गुहार लगाई। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को वेकेशन जज बिपिन चंद्र नेगी की अदालत ने की।
सुनवाई अब 31 जनवरी को होगी
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अदालत को कहा कि 1 से 2 दिनों के अंदर अंतरिम जमानत को खारिज करने के लिए अर्जी दायर की जाएगी। अब इस मामले की सुनवाई 31 जनवरी को होगी। अदालत से फिलहाल याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत मिली हुई है। इस मामले की सुनवाई अब 31 जनवरी को होगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से गलत दस्तावेज पेश करने पर 20 करोड़ रुपये का लोन लेने के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने केस दर्ज किया है।
विजिलेंस ने जांच शुरू की : 
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो ने नियमों का उल्लंघन करने पर बैंस और बैंक के कुछ अधिकारियों पर विजिलेंस ब्यूरो ने केस दायर किया है। विजिलेंस के मुताबिक
याचिकाकर्ता युद्ध सिंह बैंस होटल का मालिक है। उसने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक से लोन लेने के लिए बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर गलत दस्तावेज पेश करके 20 करोड़ रुपये का लोन लिया था। विजिलेंस ब्यूरो से पहले बैंक प्रबंधन ने भी इसकी जांच की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद प्रदेश सरकार के सहकारिता सचिव से शिकायत पर विजिलेंस ने जांच शुरू की।
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