2000 रुपए से 20 हजार रुपए तक जुर्माना: सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग व बिक्री करने पर 

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मेयर ने शहर वासियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील की
होशियारपुर :  21 अक्टूबर:   मेयर नगर निगम श्री सुुरिंदर कुमार ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग की ओर से  पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री व प्रयोग पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई जा चुकी है है, इस लिए शहर वासी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें।
मेयर ने बताया कि यदि कोई प्लास्टिक के लिफाफों का प्रयोग या बिक्री करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध बनती कार्रवाई व जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 100 ग्राम समान जब्त होने पर 2000 रुपए जुर्माना, 101 ग्राम से 501 ग्राम समान जब्त होने पर 3000 रुपए, 501 ग्राम से 1 किलो समान जब्त होने पर 10,000 रुपए व 5 किलो से अधिक समान जब्त होने पर 20,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा।
श्री सुरिंदर कुमार ने शहर वासियों को अपील करते हुए कहा कि वे शहर को साफ सुथरा रखने व प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हमेशा ही कपड़े व जूट के बने थैलों का प्रयोग करे और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्ण तौर पर बंद करें।

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