माइनिंग वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध

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होशियारपुर, 2 फरवरी : डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन की ओर से ज़िला होशियारपुर में पड़ते गांव जेजों से माहिलपुर रोड तथा नंगल से गढ़शंकर रोड पर माइनिंग सामग्री ले जाने वाले टिप्पर/ट्रकों की आवाजाही को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार, इन मार्गों पर केवल शाम 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक ही माइनिंग सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त समय में इन वाहनों की आवाजाही पर 20 मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि उक्त आदेशों की निरंतरता में, श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर 4 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक श्री खुरालगढ़ साहिब, तहसील गढ़शंकर, ज़िला होशियारपुर (मीनार-ए-बेगमपुरा), चरण छोह गंगा तथा गुरुद्वारा साहिब में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात की सुचारू व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांव जेजों से माहिलपुर रोड तथा नंगल से गढ़शंकर रोड पर 4 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक माइनिंग सामग्री ले जाने वाले टिप्पर/ट्रकों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी।

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