जिला में चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी…निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान किया जाएगा सुनिश्चित: DC राहुल कुमार

by
एएम नाथ।  बिलासपुर, 30 अप्रैल: जिला बिलासपुर में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त होने की अनुमति नहीं होगी, जिससे धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या समुदाय के आधार पर आपसी वैमनस्य, तनाव या घृणा को बढ़ावा मिले। वोट हासिल करने के लिए धार्मिक या सामाजिक आधार पर अपील करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसे पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करना भी सख्त रूप से निषिद्ध रहेगा।
उपायुक्त ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते किसी भी उम्मीदवार के निजी जीवन से जुड़ी ऐसी टिप्पणियां या आरोप जो सार्वजनिक जीवन से संबंधित नहीं हैं, उन्हें प्रचार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। साथ ही बताया कि राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यप्रणाली तक सीमित रहनी चाहिए और अपुष्ट तथ्यों पर आधारित आरोपों से बचना होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति के घर के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी या विरोध स्वरूप किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त चुनाव के दौरान रिश्वत देना, अनुचित प्रभाव डालना, सरकारी कर्मचारियों की सहायता लेना या मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था करना जैसी गतिविधियां दंडनीय अपराध मानी जाएंगी और ऐसे मामलों में उम्मीदवार को अयोग्य तक ठहराया जा सकता है।
उन्होंने निर्धारित आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत प्रचार सामग्री के उपयोग को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बिना अनुमति किसी भी निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बैनर या झंडे लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी अन्य दल या उम्मीदवार की प्रचार सामग्री को हटाना या नुकसान पहुंचाना भी वर्जित है। चुनाव प्रचार में प्लास्टिक से बनी सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर सभी प्रचार सामग्री हटाना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार या दल को बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही किया जा सकेगा और स्कूलों एवं अस्पतालों के आसपास इसका प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री पोस्ट करना भी दंडनीय होगा तथा पेड न्यूज पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम जनता से आचार संहिता का पूर्ण पालन करने की अपील करते हुए कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
-000-
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने प्रीतमनगर बंगाली कॉलोनी का किया निरीक्षण

स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए दिए निर्देश एएम नाथ। चम्बा : उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने आज भटियात उपमंडल की ग्राम पंचायत हटली के अंतर्गत प्रीतमनगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र का स्थलीय...
article-image
समाचार , हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री ने सरकाघाट में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया : आपदा राहत के लिए 100 करोड़ रुपये, आपदा न्यूनीकरण एवं आजीविका सुरक्षा परियोजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये की घोषणा

नशा मुक्ति रोकथाम और पुनर्वास बोर्ड के गठन की घोषणा की 9,500 से अधिक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, 200 नए सीबीएसई स्कूल खोले जाएंगे, सत्र के मध्य शिक्षकों की सेवानिवृत्ति नहीं होगी। सोलर...
article-image
हिमाचल प्रदेश

कानून अपना काम करेगा – मेरा कार्यकाल छोटा, पर ये मतलब नहीं कि हम वह नहीं करेंगे जो करना चाहिए – न्यायमूर्ति राजीव शकधर

एएम नाथ। शिमला  : न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में न्यायमूर्ति राजीव शकधर को शपथ...
हिमाचल प्रदेश

नगर निगम ने परिवार सर्वे के तहत पंजीकरण व संशोधन की सुविधा शुरू

जिन परिवारों को नहीं हुआं पंजीकरण वह 31 मार्च तक करा सकते है बीबीएन, 26 मार्च (तारा) : नगर निगम बद्दी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी स्थानीय नागरिकों के लिए परिवार सर्वे के तहत...
Translate »
error: Content is protected !!