चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सरकारी प्रापर्टियों से व 48 घंटे के भीतर पब्लिक प्रापर्टियों से राजनीतिक दलों के होर्डिंग, वाल राइटिंग, पोस्टर, कट आउट, बैनर, झंडे हटाना यकीनी बनाए अधिकारी: संदीप सिंह

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अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करवाने संबंधी जिले के अधिकारियों को दिए निर्देश
होशियारपुर, 30 दिसंबर: अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) संदीप सिंह ने आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में बैठक के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे सभी विधान सभा क्षेत्रों के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी विधान सभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर जिले की सरकारी प्रापर्टियों से राजनीतिक दलों के होर्डिंग, वाल राइटिंग, पोस्टर, कट आउट, बैनर, झंडे हटाना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, इस लिए सभी सरकारी अधिकारी यकीनी बनाए कि उनके कार्यालय में कोई भी ऐसी फोटो, स्टीकर, बैनर, झंडा आदि न हो जिसमें किसी राजनीतिक दल के नेता की फोटो आदि लगी हो।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इसके अलावा पब्लिक प्रापर्टी जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे पुल, रोडवेज, सरकारी बसें, बिजली व टेलीफोन के खंभे, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायतों की ईमारतों आदि शामिल हैं, से चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर राजनीतिक दलों के होर्डिंग, वाल राइटिंग, पोस्टर, कट आउट, बैनर, झंडे हटाना यकीनी बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने सभी सरकारी विभागों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 संबंधी जारी प्रोटोकाल व गाइडलाइन के मुताबिक अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की कोविड वैक्सीनेशन लगाए जाने संबंधी रिपोर्ट जमा करवाने के भी निर्देश दिए।
संदीप सिंह ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करवाने के लिए सभी टीमें पूरी मुश्तैदी के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव आयोग की हिदायतों को लागू करवाने के लिए पूरी तनदेही के साथ काम करे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही यकीनी बनाएं।

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