तेल के लिए 10 सैंपल : सर्विलेंस सैंपल लेकर फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे  

by

जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 ,  हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य
होशियारपुर, 11 अगस्त:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर व माहिलपुर में आज चैकिंग के दौरान प्रयोग किए गए तेल के 10 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम ने न्यू राणा स्वीट्स माहिलपुर से प्रयोग किए गए तेल के 2, डोमिनिक पीजा माहिलपुर से 2, क्रिस्प कनाडा माहिलपुर से 2, बाइट्स डिलिशियज माहिलपुर से 2 व नेस्ट स्नैक बॉर होशियारपुर से प्रयोग किए गए तेल के 2 सैंपल लिए हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी सर्विलेंस सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर अभिनव त्रिखा व डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने कहा कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब , हरियाणा

सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में चंडीगढ़ के लटके हुए मुद्दों को उठाया

केंद्र सरकार से 12 दिसंबर की संभावित बैठक में इन मुद्दों का समाधान निकालने की अपील चंडीगढ़, 3 दिसंबर: चंडीगढ़ से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में लंबे समय...
article-image
पंजाब

सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने ब्लाइंड स्कूल बाहोवाल, फ्रंट आफिस गढ़शंकर का किया दौरा : सरकारी हाई स्कूल सैला खुर्द व गढ़शंकर के लीगल लिटरेसी क्लब में सैमीनार को किया संबोधित

होशियारपुर, 21 जनवरी: जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल के निर्देशों पर सी.जे.एम.-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी की ओर से शनिवार ब्लाइंड स्कूल बाहोवाल का दौरा किया...
article-image
पंजाब

साइकिल चलाने से होता है पूरे शरीर का व्यायाम : एसएमओ डॉ. रघबीर सिंह

गढ़शंकर : विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश देने के लिए साइकिल रैली पीएससी पोसी के एसएमओ डॉ. रघबीर सिंह की देखरेख में ब्लॉक् पोसी...
article-image
पंजाब

खालसा कॉलेज माहिलपुर में नया सत्र शुरू – सीमित सीटों पर प्रवेश जारी

होशियारपुर/दलजीत अजनोहा : श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज माहिलपुर में सत्र 2025-26 के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू हो गई है और...
Translate »
error: Content is protected !!