पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले : नई सब-तहसील और बिल्डिंग नियमों में बदलाव

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चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट की बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाग लिया, में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने बरनाला नगर कौंसिल को नगर निगम का दर्जा देने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा, लुधियाना जिले में ‘लुधियाना नॉर्थ’ नाम से एक नई सब-तहसील स्थापित करने की अनुमति भी दी गई है।

पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग नियम 2025

कैबिनेट ने ‘पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग नियम 2025’ को भी स्वीकृति दी है। इस नए नियम के तहत, पंजाब में नई कॉलोनियों में इमारतों की ऊंचाई को 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर करने के लिए अब अलग से विभाग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही पर्याप्त होगा।

नए पदों की भरती और ईएसआई अस्पताल

मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब स्पोर्ट्स मेडिसिन काडर’ में लगभग 100 नई असामियों को भरने की मंजूरी दी है। ये भर्तियां तीन साल के लिए ठेके पर की जाएंगी, जिसमें ग्रुप ए की 14, ग्रुप बी की 16 और ग्रुप सी की लगभग 80 असामियां शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा डेरा बस्सी में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनाने के लिए 4 एकड़ भूमि देने की स्वीकृति भी दी गई है।

नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में भी संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, नशा मुक्ति केंद्रों में दी जाने वाली दवाइयों की देखरेख और प्रबंधन अब सीधे पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा।

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