सहकारी बैंक बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया जाता है कवर: पवन कुमार

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कोआप्रेटिव बैंक की ओर से गांव खानपुर के राजमेर की सडक़ दुर्घटना के बाद उसके  वारिस को दी गई 5 लाख रुपए की बीमा सहायता राशी
होशियारपुर 21 मार्च:
कोआप्रेटिव बैंक होशियारपुर की ओर से चलाई जा रही सहकारी बैंक योजना के अंतर्गत बैंक के ग्राहक रहे राजमेर सिंह निवासी गांव खानपुर की सडक़ दुर्घटना में मौत हो जाने पर बैंक की ओर से मृतक की वारिस कुंती देवी को पांच लाख रुपए की बीमा सहायता राशी प्रदान की गई। जानकारी देते हुए कोआप्रेटिव ब्रांच आफिस जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के ब्रांच मैनेजर पवन कुमार ने बताया कि ब्रांच के ग्राहक राजमेर सिंह का बैंक की ओर से सहकारी बीमा योजना स्कीम के अंतर्गत सडक़ दुर्घटना पर मौत हो जाने पर पांच लाख रुपए का बीमा 150 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर हुआ था, जिसका क्लेम केस सैटल करने के बाद पांच लाख रुपए मृतक राजमेर के वारिसों को अदा कर दिया गया।
ब्रांच मैनेजर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का लाभ बैंक में अपना खाता खुलवा कर ले सकता है। स्कीम के अंतर्गत बैंक की ओर से 40 रुपए, 100 रुपए व 150 रुपए के वार्षिक नाममात्र प्रीमियम पर क्रमवार 1 लाख  रुपए, 3 लाख व 5 लाख रुपए तक का एक वर्ष का ग्रुप पर्सनल एक्सीडैंट इंश्योरेंस पालिसी के अंतर्गत बीमा किया जाता है। इसके अलावा बैंक की ओर से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम पी.एम.एस.बी.वाई व पी.एम.जे.बी.वाई के अंतर्गत नाममात्र प्रीमियम पर दुर्घटना या अचानक मौत हो जाने पर रिस्क को कवर कर एक वर्ष का बीमा किया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्राहक इन स्कीमों का लाभ लेन े के लिए किसी भी कामकाज वाले दिन ब्रांच आफिस में संपर्क कर सकते हैं।

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