हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव

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हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बनने वाला है, जहाँ महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है। राज्य के विधानसभा ने इस संबंध में एक विधेयक पारित कर दिया है, जो अब राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो हिमाचल प्रदेश भारत में ऐसा पहला राज्य होगा, जिसने महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाई है।

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव : हिमाचल प्रदेश विवाह आयु विधेयक

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि यह पहला राज्य है, जो इस पहल को ले रहा है और “कांग्रेस महिलाओं के कल्याण के लिए हमेशा अग्रणी रही है।”

विधेयक का विवरण : हिमाचल प्रदेश बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 को राज्य के स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री धनी राम शांडिल ने पेश किया। यह विधेयक पहले फरवरी 2024 में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। विधेयक को सदन में पेश करते हुए, शांडिल ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम 2006 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है, ताकि लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि प्रारंभिक गर्भावस्था और मातृत्व महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

भारत का बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 : भारत का बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021, जो महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है, दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल की स्थायी समिति को भेजा गया था। केंद्रीय विधेयक किसी भी अन्य कानून, रीति-रिवाज या प्रथा पर हावी हो जाता। स्थायी समिति को कई बार विस्तार दिया गया, हालांकि, विधेयक जून 2024 में समाप्त हो गया, जब 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया।

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