जिला मजिस्ट्रेट नेे नाइट व साप्ताहिक कफ्र्यू के अलावा लगाई गई पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ाने के दिए आदेश

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जिले में पाबंदियों के दौरान सभी गैर जरुरी यातायात व गतिविधियां रहेंगी बंद
निर्धारित की गई जरुरी सेवाओं को कफ्र्यू के दौरान रहेगी छूट
सभी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक व खेल एकत्रीकरण पर पाबंदी, विवाह /अंतिम संस्कार में  20 से ज्यादा व्यक्तियों का नहीं किया जा सकता एकत्रीकरण
होशियारपुर : जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने गृह व न्याय विभाग, पंजाब सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 महांमारी के फैलाव को रोकने के लिए दिए गए आदेशों की निरंतरता में लगाई पाबंदियोंको 15 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने संबंधित एस.डी.एम्ज व डी.एस.पी को आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए। जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जिले में रोजाना रात के कफ्र्यू में आम लोगों के गैरजरुरी आवागमन पर सांय 6 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी लगा दी है जबकि साप्ताहिक कफ्र्यू शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे से तक रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिले की सीमा में गैर जरुरी यातायात व सभी गैर जरुरी गतिविधियां बंद रहेंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि बसों, टैक्सीयों व ऑटो में लोगों की संख्या की क्षमता 50 प्रतिशत रखी जाए।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पाबंदियों के दौरान कोविड स्वास्थ्य हिदायतों का पालन करते हुए अस्पताल, पशु अस्पताल, पब्लिक व प्राइवेट सेक्टर में दवाईयो, मैडिकल उपकरणों के मैन्यूफैक्चरिंग व सप्लाई के आवागमन को छूट रहेगी व कैमिस्ट शाप, जरुरी वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध, डेयरी उत्पाद, पोलट्री, मीट, सब्जी व फल आदि की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा निर्माण उद्योग व इसमें काम करने वाले कर्मचारी, लेबर, वाहनों के अलावा रेल, हवाई जहाज व बसों से आने जाने वाले यात्रियों को यातायात से छूट रहेगी। जारी आदेशों में उन्होंने शहरों व गांवों में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, कृषि, अनाज की खरीद, बागवानी, पशु पालन व पशु चिकित्सा, ई-कामर्स गतिविधि व सामान की मूवमेंट, वैक्सीनेशन आउट रिच कैंप आदि को छूट दी है। इसके अलावा पैट्रोल पंपों, पैट्रोलियम उत्पादों, एल.पी.जी, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्राडकास्टिंग व केबल सर्विस, आई.टी व आई.टी से संबंधित सेवाओं, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन के यूनिट वितरण व सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग सेवाओं, सभी बैकिंग, आर.बी.आई सर्विस, ए.टी.एम, कैश वैन व कैश वितरण आदि सेवाओं को पाबंदी के दौरान छूट रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में सभी बार, सिनेमा हाल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट कांप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट, होटलस कैफे, काफी शाप, फास्ट फूड आउटलेट आदि बिठा कर खिलाने के लिए बंद रहेंगे जबकि उनको रात नौ बजे तक टेकअवे व होम डिलीवरी की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि माल व मल्टीप्लेक्स में बनी सभी दुकानें भी रोजाना 5 बजे तक ही खुलेंगी और सभी साप्ताहिक बाजार व अपनी मंडियां बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक व खेल एकत्रीकरण आदि कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। विवाहों /अंतिम संस्कार 20 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार को छोडक़र 10 से अधिक व्यक्तियों के सभी एकत्रीकरण के लिए जिला प्रशासन की अग्रिम मंज़ूरी जरुरी कर दी गई है। यह मंजूरी संबंधित एस.डी.एम की ओर से दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने राजनीतिक एकत्रीकरण पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। उल्लंघन करने पर आयोजकों, शामिल होने वालों, आयोजन स्थल के मालिक, टैंट हाउस के खिलाफ डी.एम.ए. व महामारी (एपीडैमिक्स) एक्ट के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा आयोजन स्थल को 3 महीने के लिए सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे व्यक्ति जो कहीं भी बड़े धार्मिक,राजनीतिक व सामाजिक एकत्रीकरण में शामिल हुए हैं, उनको घर वापसी पर प्रोटोकॉल के अनुसार पांच दिनों के लिए घर में एकांतवास में रहना पड़ेगा। उन्होंने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल व कालेज आदि 16 मई तक बंद रखने के आदेश दिए हैं परंतु टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ सभी कामकाज वाले दिन उपस्थित रहेगा। जबकि नर्सिंग कालेज खुले रहेंगे और  सभी तरह की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सेवा उद्योग सहित सभी निजी कार्यालयों जिनमें आर्कीटैक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, इंश्योरेंस कंपनी को केवल घर से काम करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी व प्राइवेट  कार्यालयों में काम कर रहे जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है व उन्होंने पिछले 15 दिनों या इससे ज्यादा दिनों में वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगवाई है, उनको छुट्टी लेकर घर में रहने के लिए पे्रेरित किया जाए, जितनी देर तक वे वैक्सीन नहीं लगवाते। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष से कम है व आर.टी-पी.सी.आर की रिपोर्ट( पांच दिनों से ज्यादा पुरानी न हो) नैगेटिव है, उनको ही कार्यालय में आने की आज्ञा होगी व जिन कर्मचारियों की आर.टी-पी.सी.आर  रिपोर्ट पाजीटिव होगी उनको घर में रहने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों की शिकायतों के निपटारे पर पाबंदी लगाते हुए इस मकसद के लिए आनलाइन व वर्चूअल तरीके अपनाने के लिए कहा।
अपनीत रियात ने कहा कि कोविड महांमारी के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है, जिसके मद्देनजर बाजार, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट आदि सहित सभी गतिविधियों में जरुरी सावधानी अपनाई जाए, जिनमें 6 फुट की सामाजिक दूर व मास्क पहनना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से गुरेज किया जाए व यदि ज्यादा जरुरी हो तभी घर से बाहर जाया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक काम वाले स्थानों पर मास्क पहने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूके व समय-समय पर हाथ साबुन व  सैनेटाइजर से साफ करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन मैनेजटमेंट एक्ट 1860 की धाराएं 51 से 60 तक आई.पी.सी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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