नाबालिग से जुड़े मामले में SC-ST एक्ट की धाराएं जोड़ने की मांग : आयोग अध्यक्ष ने दिए निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश

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ऊना में प्रतिनिधिमंडल ने कुलदीप कुमार को सौंपा मांग पत्र, पुलिस अधीक्षक से तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने को कहा

रोहित जसवाल।  ऊना, 12 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार ने ऊना जिले के बंगाणा थाने में दर्ज नाबालिग से जुड़े मामले में पुलिस अधीक्षक को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए।

सोमवार को अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग अध्यक्ष कुलदीप कुमार से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। इस दौरान आयोग के सदस्य एवं अधिवक्ता डॉ. विजय डोगरा भी मौजूद रहे।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र में आरोप लगाया कि नाबालिग से संबंधित मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान शामिल नहीं किए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करवाते समय नाबालिग ने अपनी जाति का उल्लेख किया था। इसी आधार पर मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार एससी-एसटी एक्ट की उचित धाराएं जोड़ने की मांग की गई।

मांग पत्र में यह भी बताया गया कि मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस से सभी तथ्यों की जांच कर कानून के अनुरूप कार्रवाई करने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद आयोग अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक ऊना को मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्षता से जांच करने और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

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