चंडीगढ़ : गैंगस्टर हैप्पी पासियां के तीन गुर्गों के खिलाफ जिला अदालत में मुकदमा चलेगा। ये तीनों आरडीएक्स से चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश में पकड़े गए थे। पुलिस थाने भी इनके निशाने पर थे। अब इनके खिलाफ 25 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। अदालत ने गवाहों को अगली तारीख पर पेश होने के लिए समन कर दिए हैं।
अदालत ने अमृतसर निवासी जोबनजीत सिंह उर्फ बिल्ला, गुरदासपुर निवासी सुमनदीप सिंह उर्फ सिम्मा और हरवंत सिंह उर्फ हैरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121(1), 132, 221, 109(1), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 व 5 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इन तीनों को चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले साल सेक्टर-39 जीरी मंडी चौक के पास से पकड़ा था। उनके कब्जे से करीब ढाई किलोग्राम आरडीएक्स, एक रिमोट कंट्रोल, दो पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।
आरोप था कि यह शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे में थे। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपित गैंग्सटर हैप्पी पासियां की गैंग से जुड़े हैं। पूछताछ में पुलिस को इनपुट मिला था कि उनके निशाने पर शहर के कुछ पुलिस थाने भी थे।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया था कि जोबनजीत सिंह पहले भी पंजाब में कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रहा था। उसे हैप्पी पासियां और उसके विदेश में बैठे सहयोगियों से हथियार, नकदी और अन्य सहायता मिलती थी। जांच में खुलासा हुआ कि हैप्पी पासियां ने पिछले साल उसे 50 हजार रुपये भी भिजवाए थे। वहीं, पुलिस के अनुसार गुरदासपुर के किला लाल सिंह थाना पर आरपीजी हमले की साजिश और अमृतसर में फायरिंग की घटनाओं में भी उसका नाम सामने आया था।
