ऊना 5 फरवरी: जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुभाग 115 व 116 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए 7 फरवरी से 13 फरवरी तक मैनहोल चैंबर निर्माण के दृष्टिगत पुराना बस स्टैंड चिंतपूर्णी से शंबू बैरियर सड़क पर यातायात बंद रखने के आदेश जारी किए है ताकि कार्य को शीघ्र व सुचारू रूप से किया जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क यातायात बंद होने के कारण सभी वाहन एमआरसी या एडीबी पार्किंग में पार्क किए जाएंगे।
7 से 13 फरवरी तक पुराना बस स्टैंड चिंतपूर्णी से शंबू बैरियर सड़क यातायात बंद
Feb 05, 2022