एएम नाथ। चम्बा : हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) द्वारा जारी निर्देशों एवं विद्युत अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अनुसार सभी उपभोक्ताओं के परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाने एवं पुराने मीटरों के प्रतिस्थापन का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है इस संबंध में सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल चंबा नं-1, तेजू राम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्य उपभोक्ताओं को बेहतर, पारदर्शी एवं आधुनिक विद्युत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली से बिजली खपत की सटीक जानकारी, बिलिंग में पारदर्शिता तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी।
उन्होंने बताया कि विद्युत अधिनियम-2003 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण परीक्षण एवं मीटर प्रतिस्थापन के लिए उपभोक्ता परिसर में प्रवेश करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। यदि कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने में बाधा उत्पन्न करता है या अधिकृत अधिकारियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 24 घंटे का नोटिस देने के उपरांत उसकी विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की जा सकती है।
अतः सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अनावश्यक असुविधा से बचने हेतु स्मार्ट मीटर स्थापना कार्य में सहयोग करें।
