दुकान या संस्थान का नाम ऊपर की ओर पंजाबी भाषा में लिखा होना जरूरी : 1000 रुपये का जुर्माना और उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर 2000 रुपये का लगाया जाएगा जुर्माना

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 होशियारपुर, 18 जनवरी:   राज्य सरकार द्वारा मातृभाषा को उचित सम्मान देने के लिए श्रम विभाग का अधिनियम पंजाब राज्य दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियम-2023 अस्तित्व में लाया गया है। यह अधिनियम पंजाब राज्य में स्थित सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला भाषा अधिकारी डाॅ. जसवन्त राय ने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित दुकान या संस्थान का नाम ऊपर की ओर पंजाबी भाषा (गुरमुखी लिपि) में लिखा हो और यदि किसी अन्य भाषा में लिखना हो तो पंजाबी भाषा के नीचे लिखा जाना चाहिए। इस अधिनियम के प्रथम उल्लंघन पर एक हजार रुपये का जुर्माना और उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने सभी  नगर परिषदों के कार्यसाधक अधिकारीयों, व्यापार मंडल अध्यक्षों, बैंक प्रबंधकों, सचिवों, बाजार समितियों, निजी स्कूलों और नगर पंचायतों से सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और मातृभाषा के प्रति उचित सम्मान बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। साथ ही अपनी मातृभाषा के गौरव और गरिमा को बनाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि निदेशक भाषा विभाग पंजाब के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधितों को पत्र जारी कर पंजाब सरकार की हिदायतों के बारे में विस्तार से सूचित कर दिया गया है।
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