200 रूपये से अधिक की बिक्री पर बिल देना अनिवार्य

by

ऊना : उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि एचपी जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 31(3) सी के अंतर्गत सभी व्यापारी वर्ग 200 रूपये या इससे अधिक रूपये के सामान की बिक्री पर मूल इनवाॅइस की प्रति देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा अपने व्यावसायिक स्थान पर अपनी फर्म का नाम व जीएसटी नंबर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। उन्हांेने बताया कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध धारा 122 के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा 20 हज़ार रूपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

5 IAS अफसर एक ही परिवार में : एक परिवार ने नौकरशाही में नया कीर्तिमान

महोबा जिले के एक परिवार ने नौकरशाही में नया कीर्तिमान बनाया है। इस परिवार के तीन सदस्य दो प्रदेशों में मुख्य सचिव पद तक पहुंचे हैं। इनमें सबसे नई नियुक्ति आईएएस अलका तिवारी की...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार पर कसा शिंकजा : भारतीय दंड संहिता की धारा 201 जोड़ी, मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में

दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ ‘सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने’ के लिए...
article-image
हिमाचल प्रदेश

पूर्व विधायक सतपाल रायजादा चुने गए हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष

ऊना: हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन के जनरल हाउस का आयोजन जिला मुख्यालय ऊना में हिमाचल प्रदेश के लगभग 10 जिलो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिसमें सभी जिलों के आए डेलिगेट्स ने सर्वसमिति से...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

मंडी में 40 वर्षीय व्यक्ति ने और शिमला में 22 साल के युवक आत्महत्या

एएम नाथ। शिमला :  ढली थाना क्षेत्र के तहत शनान में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 22 साल के विजय के रूप में हुई है। विजय परिवार सहित...
Translate »
error: Content is protected !!