पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मामले में निक्का की अपील को किया खारिजए
एम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक रणबीर सिंह निक्का के होटल पर बुलडोजर चलाने को हरी झंडी मिल गई है। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मामले में निक्का की अपील को खारिज कर दिया है। निक्का ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट की धारा-4 का उल्लंघन कर पठानकोट के आरएस झील के किनारे मिनी गोवा नामक स्थान पर तीन मंजिला होटल बनाया था। अब इसी होटल को बुलडोजर से ढहाने को हरी झंडी मिल गई है।
निक्का इससे पहले हाईकोर्ट से बिल्डिंग को बचाने की गुहार लगा चुके थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को रद्द कर एडिशनल सेक्रेटरी को सुनवाई के लिए अधिकृत किया था। अब पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने होटल को न गिराने की अपील को खारिज कर दिया है। अब उनके सामने कोर्ट जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
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नियमों का हर तरह से हुआ उल्लंघन
निक्का ने 4 साल पहले ‘पताया बीच’ ईको हट्स के नाम से वन विभाग व पूडा में एनओसी और सीएलयू के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन बिना मंजूरी और एनओसी के वहां तिमंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण शुरू में तो पूडा के अधिकारी चुप रहे। लेकिन मीडिया में मामला उछलने के बाद जांच में पाया गया कि वन-पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी और कई विभागों की एनओसी के बगैर होटल की बिल्डिंग तान दी गई।
पंजाब के वन विभाग ने आरएस झील के किनारे चमरोड़ में बोटिंग और वॉटर स्पोट्स एक्टिविटी शुरू की थी और यहां पर फिर बड़ी संख्या में टूरिस्ट का आना जाना शुरू हुआ तो यह इलाका मिनी गोवा के नाम से मशहूर हो गया। झील के आसपास का ज्यादातर एरिया पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट की धारा-4 में आता है और यहां पर कमर्शियल गतिविधि नहीं की जा सकती है।
ईको हट्स के नाम से होटल की बिल्डिंग यहां बना दी गई। साल 2023 में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पूडा (अमृतसर) ने बिल्डिंग को गिराने का ऑर्डर डीसी पठानकोट को भेजा था। हालांकि, रणबीर सिंह ने हाईकोर्ट से मामले पर स्टे ऑर्डर ले लिया था।