ऊना : उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि एचपी जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 31(3) सी के अंतर्गत सभी व्यापारी वर्ग 200 रूपये या इससे अधिक रूपये के सामान की बिक्री पर मूल इनवाॅइस की प्रति देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा अपने व्यावसायिक स्थान पर अपनी फर्म का नाम व जीएसटी नंबर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। उन्हांेने बताया कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध धारा 122 के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा 20 हज़ार रूपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
200 रूपये से अधिक की बिक्री पर बिल देना अनिवार्य
Jul 07, 2022