रक्तदान शिविर लगाने से पूर्व सीएमओ की अनुमति अनिवार्यः डीसी

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ऊना -उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा है कि जिला ऊना में रक्तदान शिविर लगाने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग की अनुमति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ संस्थाएं बिना परमिशन जिला ऊना में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही हैं, जो नियमों के विरुद्ध है तथा इस पर जिला प्रशासन कड़ा संज्ञान लेगा। किसी भी रक्तदान शिविर का आयोजन करने से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुमति लेना ज़रूरी है।
राघव शर्मा ने कहा कि रक्तदान शिविर का आयोजन करने से पहले अनुमति लेने के साथ कैंप के दौरान उपस्थित रहने वाले डॉक्टरों की सूची भी सौंपनी होती है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग तय मापदंडों के अनुरूप संस्था को कैंप की अनुमति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अनुमति के बाद भी रक्तदानियों की सूची तथा कैंप में एकत्र किए गए ब्लड यूनिट की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। नियमों के मुताबिक रक्तदान शिविर में एकत्र किया खून का कम से कम 50 प्रतिशत जिला के सरकारी ब्लड बैंक में जमा करवाना अनिवार्य है। साथ ही जमा किए गए ब्लड यूनिट का सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है।
डीसी ने कहा कि नियमानुसार ब्लड डोनेशन कैंप न लगाने पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है तथा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की है कि रक्तदान शिविर का आयोजन करने से पूर्व ज़रूरी अनुमति अवश्य लें तथा सभी नियमों की पालन सुनिश्चित करें।

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